मकोका हटा, आईपीसी की धाराओं के तहत चलेगा केस

कर्नल पुरोहित-साध्वी प्रज्ञा को बड़ी राहत

मुंबई, 28 दिसंबर। मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोपी कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा और रमेश उपाध्याय को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्पेशल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में मकोका के तहत केस नहीं चलेगा। आरोपियों पर आईपीसी की कुछ धाराओं के तहत केस चलाया जाएगा, कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 15 जनवरी,2018 निर्धारित की है। साध्वी प्रज्ञा, रिटायर्ट मेजर रमेश उपाध्याय, अजय रहकर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर अब मकोका, आम्र्स एक्ट के सेक्शन 17, 20 व 13 के तहत केस नहीं चलेगा।