परासिया, ७ जनवरी। परिवार परामर्श केंद्र में आज मामलो की सुनवाई की गई। दो प्रकरणों में सुनवाइ की गई प्रेमिका के साथ पति के विवाह के मामले में पत्नी ने किसी भी स्थिति में पति के साथ रहने से इंकार कर दिया।
परिवार परामर्श केंद्र में पत्नी ने पति के विरुद्ध आवेदन लगाया कि 2016 में सामाजिक रीति रिवाज से उनका विवाह हुआ था। परंतु ससुराल पक्ष द्वारा उनसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडि़त किया जाता रहा । एक वर्ष बाद पत्नी को पति ने उसे मारपीट कर घर से भगा दिया । इसके साथ ही आवेदिका पत्नी को ज्ञात हुआ कि विवाह से पूर्व पति का गांव की एक युवती से अंतरंग संबंध है । जो शादी के बाद भी बना रहा तथा उसने बिना विच्छेद हुए उसने अपनी प्रेमिका से विवाह कर लिया था। उसका एक छोटा बेटा भी है अब वह किसी भी हालत में अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। सामाजिक रुप से तलाक ले लेगी। साथ ही उस के जेवर एवं सामान वापस लेगी । एक दूसरे प्रकरण में पति ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ था विवाह के एक सप्ताह बाद ही बिना बताए पत्नी अपनी मर्जी से मायके चली चली जाती थी और लंबे समय तक मायके में ही रहती है। ढाई वर्ष पूर्व डिलीवरी के लिए मायके चली गई और एक बच्ची को जन्म दिया। तब से मायके में ही रह रही है। पति के बार बार पत्नी को लाने का प्रयास किया गया। परंतु पत्नी ने सदैव इनकार किया।
पत्नी ने साफ -साफ पति के साथ रहने से मना कर दिया हैं। समझौते की कोई गुंजाइश ना होने पर न्यायालय की शरण लेने की सलाह दी गई। परिवार परामर्श केंद्र में सुनवाई के लिए रखे गए 2 प्रकरणों में सुनवाई हुई। अन्य प्रकरणों में एक पक्ष उपस्थित होने से अगली पेशी दे गई। केंद्र के सदस्य केशव पांडे दिलीप सेन शांति तिवारी वेदव्रत मेहता चित्र कांति विश्वकर्मा सुशीला झाडे ने सुनवाई की।