चारा घोटाला: लालू को साढ़े 3 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना

रांची, 7 जनवरी। चारा घोटाले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही, अदालत ने बाकी दोषियों फूलचंद, महेश प्रसाद, बेक जूलियस, सुनील कुमार, सुधीर कुमार और राजा राम को भी साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया।
कानून के जानकारों का कहना है कि लालू यादव को तीन साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है, इसलिए जमानत के लिए उन्हें ऊपरी अदालत का रूख करना होगा। अगर तीन साल या उससे कम की सजा होती तो उन्हें यहीं से जमानत मिल जाती। उधर, फैसला आने के बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। जिस वक्त सीबीआई की विशेष अदालत की तरफ से फैसला सुनाया जा रहा था, वे रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में मौजूद थे और हाथ जोड़कर खड़े थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू हाथ जोड़े हुए खड़े नजर आ रहे हैं। इससे पहले लालू यादव की तरफ से रहम की अपील भी की गई थी। लालू यादव के वकील की तरफ से सजा में नरमी की अपील की गई थी।
मीसा के खिलाफ एक और चार्जशीट
मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का परिवार मुश्किलों में है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में लालू की बेटी मीसा भारती और उनके पति के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। इससे पहले जांच एजेंसी ने चारा घोटाला से जुड़े देवघर कोषाघार मामले पर फैसले के दिन मीसा भारती के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद अब ईडी ने पूरक चार्जशीट दायर की। 23 दिसंबर को ईडी के वकील नीतेश राणा ने दिल्ली में विशेष न्यायाधीश एनके मल्होत्रा की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।