माल्या के खिलाफ पुख्ता सबूत

नयी दिल्ली, (वार्ता)। भारत सरकार ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ कोई साक्ष्य न होने की खबरों को दरकिनार करते हुए आज दावा किया कि प्रथम दृष्टया उसके (माल्या के) खिलाफ लंदन के धोखाधड़ी कानून 2006 के तहत भी मजबूत आधार बनता है। यह दावा माल्या के वकील क्लेयर मोंटगोमरी के हवाले से मीडिया में प्रकाशित उन खबरों के बीच किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके मुवक्किल के खिलाफ भारत सरकार के पास धोखाधड़ी के मजबूत साक्ष्य नहीं हैं।