रेयान स्कूल: पिंटो परिवार की जमानत के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में स्कूल के ट्रस्टी पिंटो परिवार को भारी राहत दी। सर्वोच्च कोर्ट ने उन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ छात्र के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। याचिका खारिज करते हुए जस्टिस आरके अग्रवाल और एएम सप्रे की पीठ ने सोमवार को दिए फैसले में कहा कि इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कभी उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किए। यदि स्कूल प्रशासन की तरफ से कुछ अनमितताएं हुई हैं तो भी हत्या का मामला नहीं बनता।