बिना अनुमति कालोनी बनाई तो बिल्डर के खिलाफ दर्ज होगा अपराध

भोपाल। । प्रदेश में अब किसी भी बिल्डर ने अनुमति लिए कालोनी बनाई तो उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं अनुमति मिलने के बाद पांच साल के भीतर कालोनी का विकास करना होगा। यह अवधि एक साल अतिरिक्त शुल्क देकर बढ़ाई जा सकती है पर इसके बाद अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं, 31 दिसंबर 2016 के पहले अस्तित्व में आई लगभग छह हजार अवैध कालोनियों के रहवासियों को राहत देने के लिए भवन व भूखंड को वैध किया जाएगा। साथ ही वहां आंतरिक विकास भी कराया जाएगा। इसके लिए रहवासियों को शुल्क देना होगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्य प्रदेश नगर पालिका कालोनी विकास नियम को लागू कर दिया है। गौरतलब है कि ‘नवदुनिया” ने अवैध कालोनियों के खिलाफ मुहिम चलाई थी, जिसके बाद नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही कालोनाइजर नियमों को सख्त बनाया जाएगा।