कमलेश शर्मा मो. 9424604455
जबलपुर: मध्यप्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री मालिमत ने जिलों में चल रही वकीलों की हड़ताल को लेकर फरमान जारी किया है कि जिलों में जजों को 25-25 पुराने प्रकरणों का निराकरण तेजी से करना चाहिए। यदि वकील फास्ट जजमेंट की प्रक्रिया को सपोर्ट नहीं करना चाहते, तो उनकी जिरह में अनुपस्थिति की स्थिति में एकपक्षीय निर्णय लिया जाए। मुख्य न्यायाधीश के उपरोक्त फरमान से जबलपुर बार कांउसिंल के मे्बर अहादउल्ला उस्मानी ने अपील की है कि मुख्य न्यायाधीश अपना फरमान वापस लेना चाहिए, क्योंकि वकीलों की मांग गलत नहीं और जब तक सीजे अपना फैसला नहीं बदलते वकीलों की हड़ताल 25 मार्च तक जारी रह सकती है।