1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए कानून, देश में कहीं भी दर्ज हो सकेगी जीरो एफआईआर

नई दिल्ली: देश में 1 जुलाई से लागू होने वाले तीन नए क्रिमिनल कानून अपराध से जुड़ी कई चीजें बदल देंगे। देश में कहीं भी (जीरो) एफआइआर दर्ज हो सकेगी। इसमें धाराएं भी जुड़ेंगी। 15 दिन में (जीरो) एफआइआर को संबंधित थाने को भेजनी होगी। पुलिस को पीडि़त को 90 दिन में प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देनी होगी। चार्जशीट भी 90 दिन में दाखिल करनी पड़ेगी। जांच अधिकतम 6 माह में पूरी करनी होगी। इसी अवधि में आरोप तय करने होंगे। सुनवाई पूरी होने के 30 दिन में फैसला सुनाना होगा। फैसला व सजा के ऐलान के बीच एक हफ्ते का समय मिलेगा। आइपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता लागू की जा रही है। भोपाल में इसे लागू करने की तैयारी चल रही है।